उप चुनाव कार्यक्रम निर्धारित, 01 मार्च को होगा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर मतदान

डीपी न्यूज मीडिया

बालोतरा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में 31 दिसम्बर, 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरपंच एवं पंच के उपचुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम
सरपंच एवं पंच के उप चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना गुरूवार, 15 फरवरी को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मंगलवार, 20 फरवरी को प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा बुधवार, 21 फरवरी को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। नाम वापसी की अन्तिम तिथि बुधवार, 21 फरवरी को अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान शुक्रवार, 01 मार्च को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक कराया जाएगा तथा मतगणना (पंचायत समिति मुख्यालय पर) शुक्रवार, 01 मार्च को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात कराई जाएगी।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो से कर सकेगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजन स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा व आश्रित प्रमाण-पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटायुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल है।

DP NEWS MEDIA

DP NEWS :सच खबरें का... डीपी न्यूज मीडिया (ऑनलाइन समाचार) हम अपराध, दुर्घटना, शिक्षा, संस्कृति और विरासत की खबरें प्रदान करते हैं। हमारे पास समाचार पोर्टल एक मंच है, जो मुख्य रूप से वेब-आधारित है, जो चयनित प्रामाणिक स्रोतों से तथ्य एकत्र करता है। यह विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करता है और उनके दृष्टिकोण में सहायता के लिए विश्वसनीय और वैध जानकारी प्रदान करके आमजन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते है। सच पहलुओं को बताना ही हमारा परम कर्तव्य है।

https://dpnewsmedia.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!