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मांसपेशीय दुर्विकास विशेष योग्यजनों को उपलब्ध करायी जाएगी वित्तीय सहायता
बालोतरा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मांसपेशीय दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजन को व्हीलचेयर क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी घेवरचंद प्रजापत ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में मांसपेशीय दुर्विकास से पीडितो को चलने की क्षमता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्हील चेयर क्रय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू है। इच्छुक पात्र विशेष योग्यजन 07 नवम्बर 2024 तक निशुल्क आवेदन कर सकता है।
पात्रता की शर्तः-
- किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन ।
नोट- पीला (40 से 79 प्रतिशत तक) नीला (80 एवं 80 प्रतिशत से अधिक) - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र धारक।
- आवेदक की आय एवं आयु की कोई सीमा लागू नहीं होगी।
प्रकियाः–
- मांस पेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशेष योग्यजन अथवा अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।
- योजनान्तर्गत व्हील चेयर अनुमत करने के लिये संबंधित जिला कलक्टर प्राधिकृत अधिकारी होगें। जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे।
सहायताः–
चयन समिति द्वारा चयनित आवेदको की सूची निदेशालय विशेष योग्यजन को स्वीकृति के लिए भिजवाई जायेगी एवं निदेशालय द्वारा इलेट्रानिक पावर व्हीलचेयर की फर्म का चयन (निविदा द्वारा) कर ई-वाउचर के माध्यम से अधिकतम सहायता राशि एक लाख रूपये से लाभान्वित किया जायेगा।
