अस्थाई ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र हेतु 30 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित

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जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय की अनुमति

बालोतरा। पिछले वर्ष की भांति बालोतरा जिले में बालोतरा शहर व सिणधरी कस्बे में दीपावली के पर्व पर अत्यधिक भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए अस्थाई ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नानूराम सैनी ने बताया कि बालोतरा शहर में लूणी नदी के किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जायेंगे। आतिशबाजी के अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र हेतु 30 सितंबर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय बालोतरा में जमा होंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा, उपाधीक्षक पुलिस, बालोतरा व आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के साथ 30 सितंबर से पूर्व लूणी नदी के किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर, रिपोर्ट उपलब्ध करवायेंगे।
उन्होंने बताया कि 04 अक्टूबर से पूर्व आयुक्त, नगर परिषद् बालोतरा व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा की मौजूदगी में लॉटरी द्वारा दुकानों का आवंटन कर सूची मय दुकान नम्बर 04 अक्टूबर को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा को प्रस्तुत करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरियतानुसार सूची मय दुकान नम्बर, चालान नम्बर (निर्धारित प्रपत्र व सॉफ्ट कोपी सहित) 07 अक्टूबर कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा में प्रस्तुत करेंगे।

इसी क्रम में सिणधरी कस्बा में मेला मैदान में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किये जायेंगे। आतिशबाजी के
अस्थाई अनुज्ञापत्र हेतु 30 सितंबर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय सिणधरी में जमा करवायें जायेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी, उपाधीक्षक पुलिस, सिवाना, तहसीलदार सिणधरी व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिणधरी के साथ 30 सितंबर से पूर्व मेला मैदान का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर, रिपोर्ट उपलब्ध करवायेंगे। 04 अक्टूबर से पूर्व तहसीलदार सिणधरी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिणधरी व तपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी की मौजूदगी में लॉटरी द्वारा दुकानों का आवंटन कर सूची मय दुकान नम्बर 04 अक्टूबर को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी को प्रस्तुत करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरियतानुसार सूची मय दुकान नम्बर, चालान नम्बर (निर्धारित प्रपत्र व सॉफ्ट कोपी सहित) 07 अक्टूबर को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा में प्रस्तुत करेंगे उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा व उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी से कम 25 प्रतिशत दुकानों का आवंटन पुराने स्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियों को आरक्षित करना सुनिश्चित करेंगे। बालोतरा जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय बालोतरा में जमा कराने की अन्तिम तारीख 04 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के अनुसार एक समूह में पचास (50) से अधिक दुकानें नहीं होंगी। अस्थाई दुकान निर्माण में नियम 84 व 85 में अंकित शर्तों की पालना पूर्णतया सुनिश्चित करनी होगी। उक्त पूरी प्रकिया के दौरान पारदर्शिता व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उक्त पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय एवं तिथी पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बालोतरा जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय किया जायेगा। ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जायेगा। जिले में सभी को गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा। तो उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

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