डीपी न्यूज मीडिया
बालोतरा। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के तत्वावधान में एक्शन प्लान के तहत गुरुवार को पंचायत समिति, बालोतरा में प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ दीप द्वारा विधिक शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का मुख्य उद्देश्य आगामी पीपल पूर्णिमा के दिन बाल विवाह रोकथाम हेतु आमजन को जागरुक करना एवं कानूनी अधिकारों व दायित्वों से उन्हें सशक्त बनाना था। शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नरेगा श्रमिकाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 और बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम 1986 एवं वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध जैसे कानूनों से उन्हें अवगत किया गया।
उक्त जानकारी उन महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सीधा प्रतिदिन संवाद रहता है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के साथ निकट रूप से काम करती है। उन्हें कानूनों की जानकारी होने से उन्हें उन महिलाओं और बच्चों की मदद करने में सक्षम बनाया जाएगा, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक पीड़ित व असहाय की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है जहां से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही आगामी द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई और माननीय नालसा व रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
इस शिविर में बाल विकास परियोजना अधिकारीे नितिन जी गहलोत तथा पंचायत समिति के एईएन चन्द्रप्रकाश माथुर भी उपस्थित रहे।

