पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से




बाड़मेर@डीपी न्यूज मीडिया। लोकसभा आम चुनाव-2024 हेतु गठित मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अप्रैल से 16 अप्रैल एवं 18 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक प्रातः 9.30 से सांय 05 बजे तक राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय, जालीपा रोड़ बाड़मेर निर्धारित किया गया है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने बताया कि 15 अप्रैल को पीठासीन अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण (PRO), 16 अप्रैल को पीठासीन अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण (PRO और PO-1), 18 अप्रैल को प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण (PO-1), 19 अप्रैल को द्वितीय मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण (PO-2), 20 अप्रैल को द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण (PO-2 और PO-3), 21 अप्रैल को तृतीय मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण (PO-3) प्रातः 9.30 से सांय 05 बजे तक राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय, जालीपा रोड़ बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित होगा। जिसमें मतदान प्रकिया से संबंधित (सैद्धान्तिक प्रशिक्षण) पॉवर पाइन्ट प्रेजेन्टेंशन के माध्यम से तथा ईवीएम और वीवीपेट प्रक्रिया से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर टेनर्स द्वारा दिया जायेगा। उन्होने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकसभा आम चुनाव-2024 हेतु द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नियुक्त मतदान कर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित दिनांक समय एवं स्थान पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। तथा सम्बंधित प्रकोष्ठ प्रशिक्षण स्थल पर प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर एवं माईक व्यवस्था संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।
उन्होने लोकसभा आम चुनाव-2024 प्रशिक्षण आयोजन हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर ई.वी.एम. को सुरक्षित रखने हेतु बनाये जाने वाले अस्थाई स्ट्रॉग रूम पर गार्ड राउड दी क्लॉक रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने प्रशिक्षण स्थल पर मेडिकल टीम मय आवश्यक दवाईयों तथा एम्बूलेंस व्यवस्था, बेरीकेटींग, पर्याप्त फर्नीचर, टेण्ट, लाईट, माईक, जनरेटर आदि सामान्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कार्मिकों को रेलवे स्टेशन व बस स्टेण्ड से प्रशिक्षण स्थल पर लाने एवं प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात वापिस उन्हें छोड़ने हेतु बस/मिनी बस या टेम्पों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर कार्मिको हेतु अल्पाहार, चाय एवं भोजन के संबंध में केन्टीन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि कार्मिकों को अच्छी क्वालिटी के खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके। उन्होने प्रशिक्षण स्थल पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, चल शौचालय एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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