बाड़मेर। जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में 16 मार्च, 2024 से प्रभावी हो गई है।
निर्वाचन व्यय अन्वीक्षण प्रकोष्ठ, बाड़मेर के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान व्यय अन्वीक्षण हेतु उड़नदस्ता दल कार्यशील है एवं निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से स्थैतिक निगरानी दल कार्य करना शुरू करेगें। उक्त दलों के द्वारा जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, एजेन्ट या दलीय कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में रूपये 50,000 से अधिक पाया जाता है या ऐसे पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई मादक पदार्थ, मदिरा हथियार या उपहार सामग्री, जिनका मूल्य रूपये 10,000 से अधिक हो और जिनके निर्वाचकों को प्रलोभन देने में इस्तेमाल किए जाने की संभावना हो, को पाया जाता है या वाहन में कोई अवैध वस्तु पायी जाती है तो वह जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। उड़नदस्ता दलों व स्थैतिक निगरानी दल के द्वारा की गई जब्ती के विरूद्ध संबंधित को अपनी शिकायत व अपील प्रस्तुत हेतु जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अन्वीक्षण प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं जिला कोषाधिकारी, बाडमेर होगें।
अपीलार्थी इस प्रकार कर सकता है अपनी अपील:
अपीलार्थी द्वारा निर्वाचन व्यय अन्वीक्षण प्रकोष्ठ, बाड़मेर में जांच दलों द्वारा जब्ती के बाद जारी रसीद, पंचनामे की प्रतिलिपि एवं साक्ष्य दस्तावेजों के साथ अपील करनी होगी। साथ ही उक्त समिति द्वारा अपील पर निर्णय सम्बन्धित अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दस्तावेजों एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। समिति के निर्णय के पश्चात अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से अवमुक्त राशि की प्राप्ति के लिए सूचित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शिकायत समिति के सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु निर्वाचन व्यय अन्वीक्षण प्रकोष्ठ, बाड़मेर के सहायक नोडल अधिकारी देराजराम चौधरी (मो. नं. 9001557805) एवं 02982-294087 पर सम्पर्क किया जा सकता है।