एससी-एसटी के उद्यमियों को ऋण पर मिलेगा अनुदान

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना


बालोतरा। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।
मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान एवं कॉलेटरल सिक्योरिटी (गारंटी फीस) का भुगतान भी करेगी राज्य सरकार
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक दुष्यंत पटेल ने बताया कि योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी (कैपिटल सब्सिडी), ब्याज अनुदान एवं सीजीटीएमएसई का गारंटी कवरेज उपलब्ध करवाया जाता हैं। योजना में 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 9 फीसदी ब्याज अनुदान, 5 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा 10 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं अधिकतम 25 लाख रुपए या प्रोजेक्ट लागत का 25 फीसदी तक मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवेशकों को नए उद्योग लगाने एवं विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए विनिर्माण, सेवा क्षेत्र एवं व्यापार के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं।
योजना के लिए पात्रता-
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो, केंद्रीय या राज्य सेवा में कार्यरत नहीं हो, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं हो एवं कंपनी, भागीदारी, एलएलपी फर्म एवं सहकारी समिति के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व होना चाहिए।
आवेदन कहां एवं कैसे करें-
इच्छुक व्यक्ति को योजना में आवेदन के लिए अपनी  एसएसओ आईडी के माध्यम से बीआरयूपीवाई पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र भरकर ऑनलाइन जमा करवाना होगा। जिसे बैंक में प्रेषित किया जाएगा। 10 लाख से अधिक के ऋण के मामले में आवेदन पत्र टास्क फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार उपरांत बैंक को प्रेषित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, नवीन जाति प्रमाण पत्र, बीआरएन, उद्यम रजिस्ट्रेशन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपेक्षित होगी।

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