डीपी न्यूज मीडिया
बालोतरा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के अमूल्य पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक विनय मोहन खत्री ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनके पशुधन की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए योजना को 11 फरवरी तक बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभ लेने के लिए जिले के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र है। पशुपालकों को बीमा विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन की तिथि को बढ़ाकर अब 11 फरवरी कर दी गई है।
उन्होने बताया कि मोबाइल एप एमएमपीबीवाई एवं वेब पोर्टल mmpby.rajas-than.gov.in या ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है। बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनों) 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट वंश पशु का निशुल्क बीमा किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनान्तर्गत पशुपालकों द्वारा किए जा रहे पंजीकरण के जिले वार लक्ष्यों की पूर्ति करवाए जाने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा 05 केटल यूनिट प्रतिदिन तथा पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा सहायक द्वारा 10 केटल यूनिट प्रतिदिन योजना में पंजीकरण हेतु पशुपालक द्वारा आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी आंवटित लक्ष्यों के अनुरूप बड़े तथा छोटे पशुओं का पंजीकरण करवाए। प्रतिदिन बीमा पंजीकरण की सम्पूर्ण जिले की संकलित प्रगति रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में अब तक 61, 200 पशुओं के बीमा की एवज में 52,807 पशुओं का बीमा पंजीयन करते हुए 86.29 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। साथ ही फॉर्मर्स रजिस्ट्रेशन कैंप के दौरान बीमा की प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी