खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य

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ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई गई

बालोतरा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2024 तक किय गया है।
जिला रसद अधिकारी कंवरा राम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए योजना के लाभार्थी 15 जुलाई से पूर्व अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवा लेवें। ई-केवाईसी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का बायोमैट्रिक सत्यापन आवश्यक है इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर सत्यापन करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी राज्य में किसी भी स्थान पर स्थित उचित मूल्य दुकान पर की जा सकती हैं। यदि उपभोक्ता के राशनकार्ड में किसी सदस्य का आधार कार्ड नहीं जुड़ा है तो पहले राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाने के बाद ही उस सदस्य की ई-केवाईसी की जा सकेगी। ई-केवाईसी का कार्य पूर्णतः निःशुल्क है। यदि किसी उपभोक्ता की ई-केवाईसी के दौरान फिंगर प्रिंट नहीं स्कैन होते हैं तो उनके लिए आईरिस मशीन से ई-केवाईसी की जायेगी।

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