मतदान की सुविधा के लिये फॉर्म-12घ भरना होगा
बाड़मेर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को डाक मतपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा दी जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि मतदान दिवस को मीडियाकर्मी मतदान कार्यों में नियोजित रहने के कारण डाक मतपत्र के द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने बताया कि मतपत्र के द्वारा वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय से फॉर्म 12 घ प्राप्त कर फॉर्म की आवश्यक पूर्ति कर 23 मार्च 2024 को प्रातः 10 बजे तक प्रस्तुत करे। निर्धारित समय तक फॉर्म प्राप्त नहीं होने की अवस्था में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान नही की जाएगी।
