प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा
बाड़मेर। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र मंे लोकसभा चुनाव के लिए 28 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। रिटर्निंग अधिकारी के निर्धारित कक्ष में अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च से 4 अप्रैल तक कार्य दिवसों में नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जबकि नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 08 अप्रैल निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने बताया कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान एवं 4 जून को मतगणना को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करने, समीक्षा एवं नाम वापसी के दौरान समुचित कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
आरओ कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 28 मार्च से 4 अप्रैल तक कार्य दिवसांे मंे प्रातः 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उनके मुताबिक दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्तियांे सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने के लिए आने वाले अभ्यर्थी के काफिले में केवल तीन वाहनों को आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों से नियमों की पालना करते हुए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो।
प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अनिवार्य
राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के विभिन्न प्रावधानों की पालना करनी होगी। पम्पलेट, बैनर तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हो, की ओर से सत्यापित नहीं करवाया गया हो। दस्तावेज के प्रकाशित के पश्चात मुद्रक को इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
लागू रहेगी धारा-144
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति दल, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
चुनावी खर्च पर रहेगी पैनी नजर:
लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 95 लाख रुपए तक राशि व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से करने होंगे। समस्त लेन-देन की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए है।
निजी संपति पर बिना लिखित अनुमति प्रचार सामग्री नहीं:
लोकसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी संपत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
