उपखंड कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय के माध्यम से करा सकते है आधार सीडिंग
बालोतरा। प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नवीन आवेदन करने से पुर्व राशनकार्ड में सभी सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य है।
जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्त्तियों, परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में 26 जनवरी से पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।
उन्होने बताया कि उपभोक्ता द्वारा नवीन आवेदन करने पर राशनकार्ड में सभी सदस्यों की आधार सीडिंग करने के पश्चात ही खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन ऑनलाईन अथवा ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकेगा। उन्होने कहा कि जिले के पात्र उपभोक्ताआों को आधार सीडिंग के लिए जिला मुख्यालय पर स्थित जिला रसद कार्यालय आने की आवश्यकता नही है। वे संबंधित उपखंड कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय से E-PDS ONLINE पोर्टल के माध्यम से आधार सीडिंग करवा सकते है।