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बालोतरा। राज्य के उचित मूल्य दुकानदारों की हड़ताल के मद्देनजर प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन डीलरों की हड़ताल के मद्दनेजर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव ने जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये कि जिले में कार्यरत समस्त दुकानदारों को निर्देशित करावे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित परिवारों को समय पर दुकान खोल कर राशन सामग्री का वितरण करे। जिसमें प्राथमिक रूप से ग्राम सेवा सहकारी समिति / लेम्पस (गृहतर क्षेत्रीय बहुद्देषीय सहकारी समिति) / दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं उनको कल से राशन की दुकान खोल कर कार्य करने के लिए सहकारिता विभाग के माध्यम से पाबंद करावे। जो उचित मूल्य दुकानदार राशन सामग्री का वितरण नही करता है उसके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उन उचित मूल्य दुकानों का संचालन सहकारी संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से दिया जावे। जिन स्थान पर ग्राम सेवा सहकारी समिति / लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुद्देषीय सहकारी समिति) / दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं लेकिन उनके पास उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र नही है तो आवेदन पत्र भरवाते हुए जिला कलक्टर से उन्हें प्राधिकार पत्र जारी करवाते हुए वितरण कार्य प्रारम्भ करवाया जाये। यदि किसी भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है, वितरण करने वाले उचित मूल्य दुकानदार को धमकी दी जाती है तथा अन्य की पोश मशीनों को एकत्रित की जाती है तो ऐसा कृत्य करने वाले दोषी उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/8 के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये है।
उन्होंने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को अपनी उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से खोलकर पात्र उपभोक्ताओं में वितरण कार्य करना सुनिश्चित करने बाबत निर्देशित किया। अन्यथा खाद्य विभाग के निर्देशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाकर दुकानें तत्काल प्रभाव से सहकारी संस्थाओं को आवंटित करवायी जायेगी।