सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,सत्यापन में प्रदेश में प्रथम बालोतरा

डीपी न्यूज मीडिया

वार्षिक सत्यापन में बालोतरा पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर

बालोतरा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की और से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष प्रयासों से बालोतरा जिला 97 प्रतिशत सत्यापन के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है।
बालोतरा जिले में कुल 146272 पेंशनर है जिनमें से 141280 का सत्यापन हो गया है।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक गंगा चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वृद्धावस्था विधवा, परित्यकता दिव्यांग पेंशन दी जाती है। जिले में इस प्रकार के कुल एक लाख 46 हजार 272 लाभार्थी है, जो पेंशन का लाभ उठा रहे है। इन लाभार्थियों को प्रतिवर्ष जीवित होने की पुष्टि को लिए नवम्बर दिसम्बर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने का प्रावधान है। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में जहां 97.30 फीसदी पेंशनर्स ने सत्यापन कराया है वहीं शहरी क्षेत्र में 88.77 फीसदी ने सत्यापन कराया है।
उन्होंने बताया कि पेंशन सत्यापन के अभाव में कोई भी मात्र पेंशनर पेंशन से वंचित न रहे इसके लिए जिला कलक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सत्यापन में आ रही समस्याओं के लिए विभिन्न स्थानों पर आधार कैम्प लगाना दिव्यांग प्रमाण-पत्र के लिए मेडिकल कैम्प लगवाना धरातल की मशीनरी के माध्यम से Rajssp App द्वारा सत्यापन करवाना एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दैनिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना, पैशन प्रभारियों की पाक्षिक वर्चुअल बैठक रखना, तकनीकी समस्याओं का DLO SJED विभाग द्वारा जयपुर समन्वय कर विभाग द्वारा समाधान करवाना जैसे विशेष प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित प्रगति संभव हो पाई।

ऐसे करा सकते हैं सत्यापन
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक गंगा चौधरी ने बताया कि पेंशनधारकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क राजीत गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट देना होगा। अंगुली की छाप नहीं देने वाले पेंशनर का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अधिकारी की एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।

इनका कहना है…..
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। 31 मई तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर नई गाइडलाइन के अनुसार पेंशनर्स को राशि कर कर भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। शेष सभी पेंशनर्स से जल्द ही अपना सत्यापन कराने की अपील भी की गई है ताकि पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे।

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