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हीट वेव से बचाव के लिए नियोजकों को पाबंद कर रहा श्रम विभाग
बालोतरा। रिफाइनरी में हीट स्ट्रोक से मृत्यु होने के बाद जिला कलेक्टर बाड़मेर के निर्देशानुसार श्रम विभाग के अधिकारी लेबर कॉलोनीयों का दौरा कर नियोजकों एवं ठेकेदारो को श्रमिक को हीट वेव से बचने के उपायो की पालना करने के लिए श्रम विभाग सक्रिय भूमिका में आ गया है।
श्रम विभाग के संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त सुरेन्द्र गोदारा ने शनिवार को देर रात तक रिफाइनरी विजिट कर HRRL के अधिकारियो को हीट वेव एडवाइजरी पालन करने के निर्देश दिए।
श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त रामचंद्र गढ़वीर ने बताया कि संभागीय श्रम आयुक्त बाड़मेर जिले के कर्मचारी क्षतिपूर्ती आयुक्त भी है। उन्होंने रिफाइनरी परिक्षेत्र में हुई श्रमिकों की मृत्यु के स्थलों का निरीक्षण कर साइट सुपरवाइजर के बयान दर्ज भी किये।
गढ़वीर ने बताया की विभाग ने कर्मचारी क्षतिपूर्ती अधिनियम की धारा 10 के तहत संबंधित नियोजकों को नोटिस जारी कर श्रमिकों के आश्रितो को क्षतिपूर्ती राशि जमा करने के संबंध में निर्देशित किया है।
सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम निरीक्षकों ने रिफाइनरी एरिया की नियमित विजिट कर रहे नियोजकों को किया पाबंद
हीट वेव के दौरान जिला कलेक्टर के निर्देशन में HRRL द्वारा 11 से लेकर 5 बजे तक श्रमिकों को विश्राम देने का निर्णय लिया है। जिसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए बालोतरा श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त रामचंद्र गढ़वीर, श्रम निरीक्षक मूलाराम जाखड़, श्रम निरीक्षक हरिप्रसाद नामा द्वारा रिफाइनरी क्षेत्र की विभिन्न लेबर कॉलोनी का रविवार को भी दौरा कर नियोजकों को जिला प्रशासन की एडवाईजरी की पालना के संबंध में जाँच की। श्रम निरीक्षक मूलाराम द्वारा टाटा प्रोजेक्ट्स, L&T आदि कम्पनियो की लेबर कॉलोनी में जाकर श्रमिकों की रहन सहन, पेयजल की व्यवस्था, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा, कूलर आदि की व्यवस्था को जाँच कर आवश्यक निर्देश दिए।


