बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से सभी 11 प्रत्याशीयों को चुनाव चिह्न आवंटित



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बाड़मेर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए बाड़मेर संसदीय क्षेत्र (17) से सभी 11 उम्मीदवारों को सोमवार को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी को कमल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के  उम्मेदा राम को हाथ, बहुजन समाज पार्टी के  लीला राम को हाथी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रभुराम को केतली चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी  देवीलाल जैन को माइक,  रविन्द्र सिंह भाटी को सेब, ताराराम मेहना को अलमारी,  पोपट लाल को गैस सिलैंडर,  प्रतापाराम को बल्ला,  हनीफ को ऑटो रिक्शा और  रामाराम को स्पैनर चुनाव चिह्न आवंटित किए गए।

सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन के लिए करवाना होगा अधिप्रमाणन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्क एसएमएस, वाइस एसएमएस के माध्यम से किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करवाने से पूर्व मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन समिति द्वारा अधिप्रमाणित करवाना होगा। मतदान दिवस और इसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया विज्ञापन का भी अधिप्रमाणन अनिवार्य है।

आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई है तो) को 9 अप्रेल से 24 अप्रैल 2024 तक तीन बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स पर प्रसारित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार को फॉर्मेट सी-1 में तथा राजनीतिक दलों को इस सूचना का प्रकाशन सी-2 फार्मेट में करवाना होगा।
इस सूचना का प्रथम प्रकाशन व‌ प्रसारण की समयावधि 9 मार्च से 12 अप्रैल के बीच, द्वितीय समयावधि 13 से 16 अप्रैल के बीच एवं तृतीय समयावधि 17 अप्रैल से प्रचार अभियान के दौरान मतदान दिवस से 2 दिन पूर्व यानी 24 अप्रैल तक रहेगी।
संबंधित उम्मीदवार व दल द्वारा  निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले  समाचार पत्रों में व लोकप्रिय राष्ट्रीय या स्थानीय न्यूज चैनल पर प्रसारित करवाई जाए तथा इसकी सूचना ईईएम प्रकोष्ठ को भिजवाई जाए।
व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में न्यूनतम 12 फोंट साइज में तथा संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय व स्थानीय टीवी चैनलों में इस सूचना का प्रसारण प्रातः 8 बजे से रात 10 बजे के दौरान न्यूनतम 7 सैकेंड्स के लिए करवाते हुए इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल भिजवानी होगी।

‘नो योर कैंडिडेट’ ऐप से लें प्रत्याशी से जुड़ी जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार के बारे में समस्त जानकारी प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन का लिंक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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