निर्मल कुमार (संपादक)
बाड़मेर। दी बाडमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों से खरीफ फसल, 2023 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों पेटे बकाया राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।
दी बाडमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबन्ध निदेशक अनिल विश्नोई ने बताया कि अल्पकालीन फसली ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस कारण से कृषक द्वारा देय तिथि से पूर्व अल्पकालीन फसली ऋण चुकारा करने पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता है । अतः ब्याज अनुदान का फायदा प्राप्त करने के लिए वर्ष 2023-24 के खरीफ सीजन के दौरान खरीफ फसल, 2023 हेतु वितरित अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा 31 मार्च, 2024 तक किया जाना आवश्यक है । सभी ऋणी सदस्य अपनी बकाया अल्पकालीन फसली खरीफ ऋण राशि देय तिथि से पूर्व संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा करवाकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण चुकाने के लिए देय ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है और आगामी खरीफ 2024 में पुनः ऋण प्राप्त कर सकते है। निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में ऋण अवधिपार हो जायेगा, जिससे ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त नही होगा तथा ऋण वितरण की तिथि से तातारीख ब्याज वसूल किया जाएगा एवं आगामी वर्ष के लिए ऋण प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सभी ऋणी सदस्य अपनी बकाया ऋण राशि संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में 31 मार्च से पूर्व यथाशीघ्र जमा करवाकर ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ प्राप्त करे।
