जिले में धारा 144 लागू, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश



बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने एवं बालोतरा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लागू की।

जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बालोतरा जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम्.एल.गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, माला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंख) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा न ही साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश ड्युटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाती के सहारे नहीं चल सकते हैं। लाठी / बैशाखी का
कद उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
जिला कलक्टर यादव ने बताया कि बालोतरा जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति बालोतरा जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक स‌द्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा, या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों आदि किसी भी माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नही कर सकेगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक ट्वीटर, व्हाट्सएप, यूट्युब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों विरूपण करेगा ना ही करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। यह आदेश पर्वों एवं त्यौहारों के दौरान पुलिस स्वीकृती के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस सभा एवं सार्वजनिक मिटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा ना ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या अन्य धार्मिक स्थान का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्युटी में लगे पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है एवं व्यक्तिगत तामील करवाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय जारी किया जा रहा है।
यह आदेश 16 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा, जो दिनांक 06 जून तक सम्पूर्ण बालोतरा जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

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