बालोतरा@डीपी न्यूज मीडिया.माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार कार्यस्थलों पर महिला लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष)अधिनियम, 2013 के संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं को जागरूक करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के सचिव सिद्धार्थ दीप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में प्राधिकरण के सचिव ने महिला अधिकारिता विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक व महिला एवं बाल विकास परियोजना बालोतरा के उपनिदेशक को कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को महिलाओं के बीच जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन तथा सरकारी एवं निजी विभागों के अधिकारियों में महिलाओं कर्मचारियों को महिला लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी देने व आंतरिक शिकायत समिति के गठन को लेकर निर्देश दिए।