डीपी न्यूज मीडिया
बालोतरा। 14 फरवरी। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार पैरा लीगल वाॅलियन्टर स्कीम (संशोधित) के अंतर्गत पैरा लीगल वाॅलियन्टर्स हेतु एक दिवसीय आॅरिएन्टेशन ट्रेनिंग का आयोजन आॅफलाईन एवं आॅनलाईन जूम एप्प के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के सभागार में आयोजित किया गया।
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), बालोतरा श्रीमान् एम. आर. सुथार द्वारा सरस्वती पूजन, माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर आॅरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। आॅरिएन्टेशन कार्यक्रम में सिद्धार्थ दीप सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), बालोतरा द्वारा “जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परिचय और पैरा विधिक स्वयंसेवकों के करने एवं न करने योग्य कार्य” पर उद्बोधन दिया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सभी पैरा लीगल वाॅलियन्टर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन कर लोगों को विधिक जानकारियां प्रदान करें। साथ ही पैरा लीगल वाॅलियन्टर्स को उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया गया कि एक पैरा लीगल वाॅलियन्टयर के रूप में कौन-कौन से कार्य आते हैं एवं किस प्रकार से इन कार्यों को सरलता व सहजता से किया जा सकता है। सचिव सिद्धार्थ दीप द्वारा सभी पैरा लीगल वाॅलियन्टर्स से उनके कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में अवगत करवाया तथा कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विस्तृत उद्बोधन हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।
स्वाति मानधना संस्थापक सखी ग्रुप, बालोतरा द्वारा ड्रेस कोड व “व्यवहार-नैतिकता के मानदण्ड” पर उद्बोधन दिया गया। राजेन्द्र पाल सिंह, पैनल अधिवक्ता ने “पैरा लीगल सर्विस के उद्देश्य तथा विधिक स्वयंसेवकों की भूमिका” पर उद्बोधन दिया। कैलाश माहेश्वरी, पैनल अधिवक्ता द्वारा “संविधान में अनुच्छेद 39(क) एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम एवं नालसा विनियम” पर उद्बोधन दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक भुवनेश द्वारा “संविधान की मूलभूत संरचना और प्रस्तावना”, “मूलभूत अधिकार 14, 15, 16, 19, 21, 22” एवं “समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के प्रति संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त” पर उद्बोधन देकर पैरा लीगल वाॅलेन्टियर को संविधान के आवश्यक अनुच्छेदों से अवगत करवाया। कनिष्ठ सहायक राजेश नागर द्वारा “जिम्मेदार नागरिक के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51(क)” पर उद्बोधन दिया। आॅरिएंटेशन कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विधिक सहायता केन्द्रों बालोतरा, बाड़मेर, बायतु, पायलां कलां, आडेल, धोरीमन्ना, सिवाना, चैहटन, शिव व सिणधरी पंचायत समितियों पर नियुक्त पैरा लीगल वाॅलेन्टियर व अन्य पैरा लीगल वाॅलेन्टियर बड़ी संख्या में मौजूद रहे तथा जिले के अन्य सभी पैरा लीगल वाॅलेन्टियर आॅनलाईन माध्यम जूम एप्प के माध्यम से आॅरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सचिव महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया गया।