प्रसूति सहायता योजना से मिल रहा श्रमिक महिलाओं को संबल

महिला सशक्तिकरण की ओर बढते कदम

DP NEWS MEDIA

प्रसुति महिला श्रमिक को मिलेगी पुत्री के जन्म पर 21 हजार एवं पुत्र के जन्म पर 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि

बालोतरा। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्मा के कुशल नेतुत्व में प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में  मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्मा प्रसुति महिला श्रमिक को पुत्री के जन्म पर 21 हजार एवं पुत्र के जन्म पर 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि दे रहे है।

श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढवीर ने बताया कि यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) (छ) सहपठित नियम, 2009 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी पंजीबद्ध हों एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय पत्रधारी की पत्नी पर प्रभावशाली होगी।
उन्होने बताया कि महिला निर्माण श्रमिक अथवा पुरूष हिताधिकारी की पत्नी जो धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी है, को अधिनियम की धारा 22(1) (छ) सहपठित नियम 2002 के नियम 57 58 के अंतर्गत संस्थागत प्रसूति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रभावशील होगी। प्रसव के समय महिला हिताधिकारी अथवा 4 पुरुष हिताधिकारी की पत्नी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय होगी। ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करते है. उन्हें प्रसूति राहायता योजना के लाभ देय नही है। लेकिन निर्माण लाभार्थी श्रमिक को नियमानुसार मासिक भुगतान न करने पर प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्र होगी। योजना के अन्तर्गत प्रसूति हितलाभ संस्थागत प्रसव पर ही देय होंगे।

सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि हितलाम (हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर इक्कीस हजार रूपये तथा पुत्र जन्म होने पर बीस हजार रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार 3 किश्तों (1) प्रसूति उपरान्त 5000 रूपये (2) शिशु की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने तथा सम्पूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर 5000 रूपये (3) शिशु की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर 10,000 रूपये बच्चे हेतु तथा 11,000 रूपये बच्ची हेतु देय होगी।

आवेदन प्रकिया एवं हितलाभों का भुगतान-
हिताधिकारी महिला श्रमिक अथवा (पुरुष हिताधिकारी) द्वारा प्रपत्र में स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत किये जाने वाले विभाग के अन्य अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में आवेदन भरकर जमा करवाना होगा। यह आवेदन प्रसूति उपरान्त 190 दिवस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि पश्चात प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ हिताधिकारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा पुरुष हिताधिकारी की पत्नी का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण-पत्र (अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट) स्थानीय श्रम विभाग के स्थानीय अथवा जिला कार्यालयों अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के द्वारा जीवित बच्चों की संख्या घोषणा पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन किया जाकर अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण किया जावेगा तथा नियामानुसार देय सहायता राशि हितग्राही को इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा दी जायेगी।
मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जांच पड़ताल के बाद सहायता राशि का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल कार्यालय के माध्यम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जाएगा।

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