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बालोतरा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना का वार्षिक सत्यापन सत्र 2024-25 का जुलाई में करवाना अपेक्षित /अनिवार्य है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक घेवरचन्द ने बताया कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना के अंतर्गत पालनहार और उनके पंजीकृत बच्चों का सत्र 2024-25 का 0 से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र तथा 6 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों का राजकीय विद्यालय के शालादर्पण से या निजी विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र स्कूल से प्राप्त कर तथा परिवार का जन आधार कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड, आदि दस्तावेज़ से नजदीकी ई मित्र से या पालनहार ऐप से बायोमैट्रिक करवाना अनिवार्य है। बिना वार्षिक सत्यापन के माह जुलाई 2024 से पालनहार योजना का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
