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बालोतरा. जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने राजस्थान सिविल सेवाऐं वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक कार्मिक को चार्टशीट एवं दो कार्मिको को कारण बताओं नोटस जारी किये।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने राजस्थान सिविल सेवाऐं वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम बालोतरा के सहायक अभियंता कैलाश चौधरी को चार्टशीट जारी की। उनके विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही एवं पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठा की कमी एवं अपने पद का दुरूपयोग कर आम लोगों को परेशान करने के आरोप है।
इसके साथ ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम गिड़ा के सहायक अभियंता नरपत सिंह बारहठ द्वारा जन स्वास्थ्य अभियसनित्रकी विभाग के विभिन्न विद्युत कनेक्शन के आवेदनों एवं डिमांड जमा किये जाने के उपरान्त समय पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाये गये जिनमें जेजेएम गोदारो की ढाणी दानपुरा, पटाली नाडी एवं GODARO KD KE PAAS M.K.B की डिमांड राशि लंबे समय से जमा होने के बावजूद आज दिनांक तक कनेक्शन लम्बित होने की वजह से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए राजस्थान सिविल सेवाऐं वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। साथ ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम कल्याणपुर के सहायक अभियंता रामावतार मीणा द्वारा जन स्वास्थ्य अभियसनित्रकी विभाग के विभिन्न विद्युत कनेक्शन के आवेदनों एवं डिमांड जमा किये जाने के उपरान्त समय पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाये गये। जिनमें तिरसिंगड़ी सोढा व तिरसिंगड़ी चौहान की डिमांड राशि जमा होने के बावजूद आज दिनांक तक कनेक्शन लम्बित है। जिस पर जिला कलक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किये। साथ ही तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
