लोकसभा आम चुनाव 2024
बालोतरा। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग राज, जयपुर के आदेश के अनुसरण में लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत बालोतरा जिले में सूखा दिवस घोषित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के द्वितीय चरण मतदान के लिए सम्पूर्ण बालोतरा जिले में दिनांक 24 अप्रैल को सांयकाल 06 बजे से 26 अप्रैल को सांयकाल 06 बजे तक सुखा दिवस रहेगा।
इसके अतिरिक्त बालोतरा जिले के जिन क्षेत्रों में मतदान होगा, उन मतदान क्षेत्रों के बाहर के 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति दिनांक को सांयकाल 6 बजे तक तथा पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुर्नमतदान समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में सांय 6 बजे तक एवं मतगणना दिवस 04 जून को बालोतरा सम्पूर्ण जिले में सुखा दिवस घोषित किया गया है।