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बालोतरा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवा को विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर लघु उद्योग मंडल बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ दीप द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में श्रमिकों को उनके मौलिक अधिकारों विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए) की जानकारी से अवगत करवाया गया। शिविर में यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रमिकों को उनके श्रम अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।
प्राधिकरण के सचिव ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार के शोषण का सामना करने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करें। साथ ही उन्होने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया जिसे शिविर में उपस्थित श्रमिकों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दी गई जानकारी की सराहना की।
इस अवसर पर श्रम विभाग के निरीक्षक मूलाराम व श्रमिक उपस्थित रहेे।

