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बालोतरा. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के साथ खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट की जांच के बारे में सहज रूप में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रसद कार्यालय परिसर में उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ बुजुर्ग महिला माली देवी द्वारा करवाया गया।
इस अवसर पर प्रवर्तन निरीक्षक रामअवतार पुनिया उपस्थित रहे।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारो के बारे में जागरूक करने के साथ समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के जरिए उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी, मिलावटी सामान, कम नाप-तोल, अमानक वस्तुओं की बिक्री के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
उन्होंने धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता को कहा कि कोई भी तौल वाला सामान खरीदते समय तराजू पर ध्यान दें, यदि दुकानदार किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उसकी शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030 पर जरूर करें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार प्राप्त है ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार प्रदान किए गए हैं। धोखाधड़ी की स्थिति में उपभोक्ता फोरम में शिकायत सादा कागज पर प्रस्तुत की जा सकती है, वकील के माध्यम से उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उत्पाद सम्बन्धी समस्या या सेवा दोष से सम्बंधित किसी भी शिकायत के समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-180-6030, व्हाट्सएप नंबर 72300 86030 अथवा वेबसाइट www.consumeraffairs.rajsthan.gov.in पर शिकायत की जा सकती है।
प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे मे जानकारी दी गई एवं विभिन्न विभागों द्वारा उपभोक्ता को अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया।
विश्व उपभोक्ता दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी, रसद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डेयरी विभाग, सामाजिक अधिकारिता, बाट माप विज्ञान विभाग प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए।



